ITR Filing Due Date:आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 2025 में 15 सितंबर तय की गई है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी,
जिसे ITR आयकर विभाग ने मई में बढ़ाया था। फिलहाल इस तिथि में और विस्तार की संभावना कम है, लेकिन टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा एक बार फिर विस्तार की मांग की जा रही है। देर से दाखिल करने वालों को जुर्माना और ब्याज देना पड़ेगा.
ITR अंतिम तिथि व विस्तार की स्थिति
वर्तमान अंतिम तिथि: 15 सितंबर 2025 (आयकर विभाग द्वारा मई में बढ़ाया).
विस्तार की मांग: पोर्टल में गड़बड़ी, फॉर्म लेट जारी होने और प्रोसेसिंग में देरी के कारण टैक्सपेयर्स फिर से विस्तार मांग रहे हैं.
विस्तार की संभावना: वित्त मंत्रालय ने बार-बार स्पष्ट किया है कि और विस्तार की संभावना बहुत कम है.
विभिन्न करदाता व उनकी तिथियां
करदाता वर्ग अंतिम तिथि
सामान्य/वेतनभोगी (बिना ऑडिट) 15 सितंबर 2025
ऑडिट आवश्यक व्यापार 31 अक्टूबर 2025
ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट वाले 30 नवंबर 2025
बिलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर 2025
अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2030
देरी पर जुर्माना व ब्याज
15 सितंबर के बाद दाखिल करने पर ₹5,000 तक जुर्माना (यदि आय ₹5 लाख से अधिक है), ₹1,000 (यदि आय ₹5 लाख या कम है).
समय से रिटर्न दाखिल न करने पर रिफंड या लोस कैरी-फॉरवर्ड में भी देरी/रोक हो सकती है.
ITR की मुख्य बातें
पोर्टल गड़बड़ी, प्रोसेसिंग देरी और कम समय मिलने के कारण कर पेशेवरों ने और विस्तार की मांग की है.
सरकार का मौजूदा रूख: विस्तार की संभावना नहीं, जल्द से जल्द फाइल करें.
देर से दाखिल पर लेट फीस और ब्याज अवश्य लगेगा.
ITR”आईटीआर की अंतिम तिथि पर विस्तार, मौजूदा स्थिति, जुर्माना व ब्याज, और अलग-अलग taxpayers के लिए डेडलाइन – सबका विस्तृत विवरण ऊपर दिया गया है।”