Income Tax last date for ITR filing to September 16

आयकर विभाग ने पोर्टल में आई तकनीकी गड़बड़ियों के कारण आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है, जिससे लाखों करदाताओं को बड़ी राहत मिली है.

Income tax

सरकार ने क्यों बढ़ाई  Income Tax की तारीख

ITR ई-फाइलिंग पोर्टल पर अंतिम दिनों में जबरदस्त ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतें (ग्लिचेस) सामने आईं.

 

करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सोशल मीडिया पर पोर्टल की स्लो स्पीड, फॉर्म अपलोड न होने, और सिस्टम बार-बार फेल होने की शिकायतें कीं.

 

सरकार ने करदाताओं की परेशानी को देखते हुए समय सीमा आखिरी मौके पर एक दिन बढ़ा दी, जिससे सभी को समय रहते रिटर्न दाखिल करने का मौका मिल सके.

 

नए नियम और राहतें

अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR Income Tax फाइलिंग की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 है.

 

इस तारीख पर भी दिक्कत होने पर, विलम्बित रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है लेकिन उसमें ₹1000 से ₹5000 तक की लेट फीस लगेगी.

 

सरकार ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और गलत खबरों से बचने की सलाह दी तथा पोर्टल के रख-रखाव के लिए रात 12 बजे से 2:30 बजे तक डाउनटाइम भी रखा.

 

Income Tax पोर्टल के गड़बड़ी और समाधान

अधिक ट्रैफिक के चलते पोर्टल ओवरलोड हो गया, जिससे पेज लोड होने में देर, फॉर्म अपलोड में त्रुटि और बार-बार क्रैश की समस्या आई.

 

विभाग ने सलाह दी है कि अगर पोर्टल तक पहुंचने में दिक्कत हो तो ब्राउज़र कैश क्लियर करें या दूसरे ब्राउज़र का उपयोग करें.

 

विभाग ने हेल्पलाइन और ईमेल के माध्यम से समस्याएं दर्ज और हल करने की व्यवस्था दी है.

 

सामाजिक प्रभाव और आंकड़े

रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए गए हैं, जो पिछले साल से भी ज़्यादा है.

 

छोटे व्यापारियों, सैलरीधारकों और आम जनता को इस विस्तार से राहत मिली है.

 

निष्कर्ष

इस बार सरकार ने टेक्निकल समस्या का तुरंत संज्ञान लेते हुए ITR की डेडलाइन बढ़ाई है, जिससे करदाताओं को राहत मिली, लेकिन लेट फाइलिंग पर जुर्माना और नुकसान भी हो सकते हैं.

 

यह कदम डिजिटल गवर्नेंस की चुनौतियों और हर करदाता के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है.

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