छत्तीसगढ़ में वाहन ट्रांसफर अब महंगा

छत्तीसगढ़ में वाहन ट्रांसफर अब महंगा: पुरानी गाड़ियों पर नया टैक्स नियम लागू, जानिए पूरी डिटेल

 

रायपुर, जुलाई 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के वाहन मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पुरानी गाड़ी बेचना या नाम ट्रांसफर कराना पहले से कहीं ज्यादा महंगा सौदा बन गया है। सरकार ने नया कानून “छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक 2025” लागू कर दिया है, जिसके तहत हर वाहन की खरीद-बिक्री या नामांतरण पर अतिरिक्त टैक्स वसूला जाएगा।

क्या है नया टैक्स नियम?

नए प्रावधानों के अनुसार:

निजी वाहनों जैसे कार, बाइक, स्कूटर आदि के नाम ट्रांसफर पर अब 1% टैक्स लगेगा।

वाणिज्यिक वाहनों जैसे बस, ट्रक, टैक्सी, मिनी बस पर 0.5% टैक्स देना होगा।

निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर मासिक और तिमाही टैक्स समाप्त कर दिया गया है। अब उन पर लाइफटाइम टैक्स अनिवार्य किया गया है।

छत्तीसगढ़

उदाहरण से समझिए:

अगर आपकी कार की रजिस्ट्रेशन वैल्यू ₹10 लाख है, तो ट्रांसफर करते समय आपको ₹10,000 टैक्स देना होगा।

ट्रक जिसकी कीमत ₹20 लाख है, उस पर ट्रांसफर के दौरान ₹10,000 का टैक्स देना होगा।

डंपर, मोबाइल क्रेन, लोडर, बैक हो लोडर जैसी मशीनरी पर भी ट्रांसफर टैक्स 0.5% लागू किया गया है।

 

क्यों किया गया ये बदलाव?

सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य की राजस्व वसूली को स्थायी, पारदर्शी और नियमित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे:

टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी

बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी

हर वाहन ट्रांजैक्शन पर राज्य को आय होगी

 

किन पर पड़ेगा सीधा असर?

 

वर्ग असर

वाहन बेचने वाले हर ट्रांसफर पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा

वाहन खरीदने वाले पुरानी गाड़ी खरीदते समय ट्रांसफर टैक्स देना अनिवार्य

डीलर्स व बिचौलिये डीलिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे मुनाफा घटेगा

कंस्ट्रक्शन कंपनियां मशीनों पर लाइफ टाइम टैक्स का सीधा बोझ

 

क्या आपको कुछ करने की ज़रूरत है?

 

अगर आप छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ी बेचने या खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब गाड़ी की कीमत ही नहीं बल्कि ट्रांसफर टैक्स की लागत भी ध्यान में रखें। किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले आरटीओ से टैक्स स्लैब और वैल्यू की जानकारी लेना जरूरी होगा।

 

सरकार का दावा

राज्य सरकार का दावा है कि इससे राज्य की आय में इज़ाफा होगा और गाड़ी ट्रांसफर से जुड़ी पारदर्शिता बढ़ेगी। यह कानून अब प्रभावी हो चुका है और सभी आरटीओ कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 

 

निष्कर्ष: पुरानी गाड़ी बेचने से पहले सोचिए!

 

नया नियम सीधे आम नागरिक की जेब पर असर डालेगा। इसलिए अगर आप गाड़ी का सौदा करने जा रहे हैं, तो टैक्स की नई गणना ज़रूर समझ लें। यह खबर उन सभी के लिए अहम है जो पुरानी गाड़ी बेचने या नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं।

 

यह जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ड्राइविंग या डीलिंग से जुड़े लोगों से जरूर शेयर करें।

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